सभी 32 आरोपियों को सीबीआई के स्पेशल जज ने किया बरी
लखनऊ. अयोध्या (Ayodhya) के बाबरी विध्वंस (Babri Demolition Case) मामले में फैसला सुनाते हुए सीबीआई के स्पेशल जज सुरेंद्र कुमार यादव (Justice Surendra Kumar Yadav) ने सभी 49 आरोपियों को बरी कर दिया. इस मामले में सुनवाई के दौरान 17 आरोपियों की मौत हो चुकी है. बाकी के सभी 32 आरोपी भी दोषमुक्त करार दिए गए. जज ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि 6 दिसंबर 1992 को जो कुछ भी हुआ वह पूर्व नियोजित घटना नहीं थी. घटना आकस्मिक थी. साथ ही जज ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कोई साक्ष्य भी नहीं मिला हैं. जज ने अपने फैसले में कहा कि घटना वाले दिन विहिप व उसके तत्कालीन अध्यक्ष स्वर्गीय अशोक सिंघल ने उग्र भीड़ को रोकने की भी कोशिश की. जज ने अशोक सिंघल के एक वीडियो का भी जिक्र अपने फैसले में किया. जज ने कहा कि जो भी आरोपी वहां मौजूद थे सभी ने कारसेवकों को रोकने का प्रयास किया. ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि इसके पीछे साजिश रची गई थी.