इस संदेश को हर भारतीय तो अवश्य पहुँचाए...
कंपनियां पैसा कमाने के उद्देश्य से बगैर सोचे समझे कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में ले आती हैं। अभी चूंकि 15 अगस्त को हमारा स्वतंत्रता दिवस निकट आ रहा है, तो उसे देखते हुए मास्क बनाने वाली कंपनियों ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज के तीन रंग और अशोक चक्र के साथ मास्क को बेचना प्रारम्भ कर दिया है।
कुछ दुकानों अथवा मेडिकल्स पर उपलब्ध भी हो चुके है, क्योंकि इस मास्क को व्यक्ति अपने मुंह पर लगाएगा तो कई बार मुंह पर लगाने के पश्चात व्यक्ति मास्क पर खांसता भी है छींकता भी है और इसका उपयोग होने के बाद इसे डस्टबिन में भी फेंक दिया जाएगा जो कि हर सच्चे भारतीय के दृष्टि से गलत है।
वैसे समाज के कुछ जिम्मेदार लोगों की पहल रंग लाना चालू कर चुकी है। कुछ जिला के प्रसाशनिक अधिकारियों द्वारा तिरंगा मास्क पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार झारखंड की राजधानी रांची में तिरंगा मास्क पहनने एवं बेचने पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा झेलना होगा।
राँची में तिरंगा मास्क बेचना और पहनना दोनों राष्ट्रद्रोह माना जायेगा। तिरंगा मास्क पहनने वालों और इसकी बिक्री करने वालों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा। ऐसे लोगों को तीन साल के लिए जेल जाना पड़ेगा और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। झारखंड की राजधानी रांची में जिला प्रशासन ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है।
रांची के अपर जिला दंडाधिकारी (विधि व्यवस्था) अखिलेश सिन्हा ने रविवार को तिरंगा मास्क की बिक्री पर रोक के आदेश दिये हैं। इसमें कहा गया है कि तिरंगा मास्क की बिक्री पर रोक के बावजूद किसी ने ऐसा मास्क बेचने की कोशिश की, तो इसे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान माना जायेगा और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी।
ये हमारा जो तिरंगा है ये हर हिंदुस्तानी की आन बान शान का प्रतीक है, अतः हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज और उसके तीन रंगो को पूरा सम्मान देते हुए इन मास्क के उपयोग का बहिष्कार करना चाहिए एवं सरकार को भी इस मुद्दे पर संज्ञान लेते हुए इसके रोकथाम हेतु अविलम्ब आदेश पारित करना चाहिए।
कंपनियां पैसा कमाने के उद्देश्य से बगैर सोचे समझे कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में ले आती हैं। अभी चूंकि 15 अगस्त को हमारा स्वतंत्रता दिवस निकट आ रहा है, तो उसे देखते हुए मास्क बनाने वाली कंपनियों ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज के तीन रंग और अशोक चक्र के साथ मास्क को बेचना प्रारम्भ कर दिया है।
कुछ दुकानों अथवा मेडिकल्स पर उपलब्ध भी हो चुके है, क्योंकि इस मास्क को व्यक्ति अपने मुंह पर लगाएगा तो कई बार मुंह पर लगाने के पश्चात व्यक्ति मास्क पर खांसता भी है छींकता भी है और इसका उपयोग होने के बाद इसे डस्टबिन में भी फेंक दिया जाएगा जो कि हर सच्चे भारतीय के दृष्टि से गलत है।
वैसे समाज के कुछ जिम्मेदार लोगों की पहल रंग लाना चालू कर चुकी है। कुछ जिला के प्रसाशनिक अधिकारियों द्वारा तिरंगा मास्क पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार झारखंड की राजधानी रांची में तिरंगा मास्क पहनने एवं बेचने पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा झेलना होगा।
राँची में तिरंगा मास्क बेचना और पहनना दोनों राष्ट्रद्रोह माना जायेगा। तिरंगा मास्क पहनने वालों और इसकी बिक्री करने वालों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा। ऐसे लोगों को तीन साल के लिए जेल जाना पड़ेगा और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। झारखंड की राजधानी रांची में जिला प्रशासन ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है।
रांची के अपर जिला दंडाधिकारी (विधि व्यवस्था) अखिलेश सिन्हा ने रविवार को तिरंगा मास्क की बिक्री पर रोक के आदेश दिये हैं। इसमें कहा गया है कि तिरंगा मास्क की बिक्री पर रोक के बावजूद किसी ने ऐसा मास्क बेचने की कोशिश की, तो इसे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान माना जायेगा और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी।
ये हमारा जो तिरंगा है ये हर हिंदुस्तानी की आन बान शान का प्रतीक है, अतः हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज और उसके तीन रंगो को पूरा सम्मान देते हुए इन मास्क के उपयोग का बहिष्कार करना चाहिए एवं सरकार को भी इस मुद्दे पर संज्ञान लेते हुए इसके रोकथाम हेतु अविलम्ब आदेश पारित करना चाहिए।
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