कोरोना महामारी में ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर महिला सदस्य को मिलेगी नौकरी
उज्जैन 25 जुलाई। आपदा प्रबंधन अधिनियम के अन्तर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं की ड्यूटी कोरोना महामारी के दौरान लगाई जाती है और अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो परिवार की महिला सदस्य को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका के पद पर नियुक्ति दी जायेगी। वर्तमान में महामारी कोविड-19 में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका भी कोरोना योद्धा के रूप में कार्य कर रही है। शासन ने निर्णय लिया है कि कोविड-19 के दौरान कर्त्तव्य पालन करते हुए दिवंगत होने पर उनके परिवार की महिला सदस्य निर्धारित अर्हताएं पूर्ण करती है तो ऐसी स्थिति में महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा उन्हें ऐसी स्थिति में सीधे नियुक्त किया जायेगा।
उज्जैन 25 जुलाई। आपदा प्रबंधन अधिनियम के अन्तर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं की ड्यूटी कोरोना महामारी के दौरान लगाई जाती है और अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो परिवार की महिला सदस्य को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका के पद पर नियुक्ति दी जायेगी। वर्तमान में महामारी कोविड-19 में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका भी कोरोना योद्धा के रूप में कार्य कर रही है। शासन ने निर्णय लिया है कि कोविड-19 के दौरान कर्त्तव्य पालन करते हुए दिवंगत होने पर उनके परिवार की महिला सदस्य निर्धारित अर्हताएं पूर्ण करती है तो ऐसी स्थिति में महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा उन्हें ऐसी स्थिति में सीधे नियुक्त किया जायेगा।
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