दुर्गा पूजा के दौरान छह फुट से अधिक ऊंची प्रतिमा स्थापित नहीं की जा सकेगी दिशा निर्देश जारी

 दुर्गा पूजा के दौरान  छह  फुट से अधिक ऊंची प्रतिमा स्थापित नहीं की जा सकेगी दिशा  निर्देश  जारी 



 उज्जैन 18 सितंबर।   इस  माह दुर्गा पूजा  उत्सव मनाए  जाएंगे तथा  सार्वजनिक स्थानों पर  दुर्गा प्रतिमा  एवं झांकियों  की  स्थापना की जाएगी इस परिपेक्ष में मध्य प्रदेश के  गृह विभाग द्वारा कोरोनावायरस के संक्रमण को रोकने के मद्देनजर   दिशा  निर्देश  जारी करते हुए कहा   गया है कि विभिन्न  सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित की जाने वाली प्रतिमा की ऊंचाई अधिकतम 6 फीट होगी तथा पांडाल का साइज 10 * 10 फीट अधिकतम रखा जा सकेगा। सभी मूर्ति कारों को तत्काल रूप से इस संबंध में अवगत कराने के निर्देश दिए गए हैं कि प्रतिमा की ऊंचाई 6 फीट या उससे कम रखना जाना सुनिश्चित करें .


          कलेक्टर  श्री  आशीष  सिंह  ने  बताया  कि दुर्गा पूजा के दौरान सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में 100 से कम व्यक्ति ही उपस्थित रह सकेंगे तथा आयोजन हेतु जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है । किसी भी धार्मिक सामाजिक आयोजन हेतु चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी लाउडस्पीकर बजाने में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा .मूर्ति विसर्जन के लिए 10 से अधिक व्यक्तियों के समूह को अनुमति नहीं दी जाएगी इसके लिए   भी जिला प्रशासन से लिखित अनुमति पूर्व से प्राप्त की जाना आवश्यक होगी ।

       जिला प्रशासन द्वारा विसर्जन के लिए उपयुक्त स्थान तय किए जाएंगे झांकी पंडालो एवं गरबा विसर्जन के आयोजनों में सोशल डिस्टेंसिंग एवं सैनिटाइजर का  अनिवार्य रूप से प्रयोग करना होगा  ।

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