जैव डीजल बी-100 के क्रय-विक्रय तथा भण्डारण के लिये अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य

जैव डीजल बी-100 के क्रय-विक्रय तथा भण्डारण के लिये अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य


उज्जैन 25 जुलाई। शासन द्वारा जैव डीजल बी-100 की बिक्री के सम्बन्ध में आावश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। निर्देशों के तहत जैव डीजल बी-100 के क्रय-विक्रय तथा भण्डारण के लिये जिला कलेक्टर द्वारा अनुमति जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है। जिला आपूर्ति नियंत्रक श्री एमएल मारू ने जिले के समस्त सहायक एवं कनिष्ट आपूर्ति अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत संचालित समस्त जैव डीजल बी-100 पम्प संचालकों को सूचित कर निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेजों सहित पम्प संचालन की अनुमति के लिये सात दिवस में आवेदन करवाना और आवेदन नहीं करने वाले पम्प संचालकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

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