कोई भी पात्र हितग्राही वनाधिकार पट्टों से वंचित न रहे - कलेक्टर श्री राजे,नीमच मध्य प्रदेश

कोई भी पात्र हितग्राही वनाधिकार पट्टों से वंचित न रहे - कलेक्टर श्री राजे,नीमच मध्य प्रदेश
कलेक्टर श्री राजे ने किया ग्रामीण क्षेत्रों में स्थल निरीक्षण

नीमच 29 जून 2020, जिले में वनाधिकार के पूर्व के निरस्त दावों का अनुविभागीय अधिकारी व
वन विभाग के अधिकारी सूक्ष्म रूप से निरीक्षण करें, कोई भी पात्र हितग्राही योजनांतर्गत बिना
किसी ठोस कारण के वंचित नहीं रहना चाहिये। यह निर्देश कलेक्टर श्री जितेन्द्रसिह राजे ने
सोमवार को मनासा उपखण्ड के ग्राम गोठड़ा, बरखेड़ा व दंतलाई के निरस्त दावेदारों के दावे
वाली भूमि के स्थल निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को दिये।
     उल्लेखनीय है कि वन अधिकार अधिनियम 2008 के तहत पूर्व के निरस्त चले आ रहे आवेदन पत्रों का एम.पी. वन मित्र पोर्टल के माध्यम से म.प्र. शासन ने निराकरण समय-सीमा में करने के निर्देश दिये हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान द्वारा वीडियो कॉन्फेन्स में इस मामले में त्वरित निराकरण के निर्देश दिये गये हैं।
     कलेक्टर श्री राजे ने सोमवार को वन विभाग, राजस्व विभाग व आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ मनासा उपखण्ड के ग्राम गोठड़ा, बरखेड़ा व दंतलाई में निरस्त दावेदारों के कब्जे वाली भूमि का निरीक्षण किया। श्री राजे ने इन ग्रामों में निरस्त हुए वनाधिकार दावों के संबंध में संबंधित दावेदारों व ग्रामीणों से चर्चा की।
     इस दौरान वन मण्डलाधिकारी श्री क्षितिज कुमार, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मनासा श्री एस.आर.सोलंकी, जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग श्री राकेश कुमार राठौर सहित राजस्व, वन विभाग व आदिम जाति कल्याण विभाग के कर्मचारी भी उपस्थित थे।

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