स्वतंत्रता दिवस पर शासन की गाईड लाइन का पालन करने के निर्देश, धारा-144 के तहत आदेश जारी

स्वतंत्रता दिवस पर शासन की गाईड लाइन का पालन करने के निर्देश, धारा-144 के तहत आदेश जारी


उज्जैन 13 अगस्त। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह ने स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को दृष्टिगत रखते हुए नोवल कोरोना वायरस बीमारी के प्रचार से बचने, सामूहिकता कम करने एवं आमजन के स्वास्य्ट को दृष्टिगत रखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144(1) के प्रावधानों को लागू करते हुए आदेश जारी करते हुए निर्देशित किया है कि स्वतंत्रता दिवस के निजी कार्यक्रमों में पांच से अधिक व्यक्ति इकट्ठा न हों। साथ ही मास्क पहनने एवं सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। शासकीय कार्यक्रम राज्य शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप आयोजित होंगे। उक्त आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। 

Post a Comment

Previous Post Next Post